मुंबई: पहले राहत और फिर झटका। कर्ज के भारी बोझ से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) को गुरुवार को बड़ा झटका लगा, जब अहमदाबाद के अतिरिक्त सीजीएसटी आयुक्त ने कंपनी पर ₹638 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया। कंपनी ने तुरंत स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करते हुए कहा कि वह इस आदेश से पूरी तरह असहमत है और उच्च स्तर पर अपील दायर करेगी।
यह जुर्माना सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत लगाया गया है। कुल दावा राशि ₹637.91 करोड़ है, जिसमें कम जीएसटी भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत दावा करने के आरोप शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि इस आदेश से उस पर अधिकतम वित्तीय असर कर, ब्याज और जुर्माने की राशि तक ही सीमित रहेगा।
दिलचस्प बात यह है कि यह आदेश ठीक एक दिन बाद आया है, जब केंद्र सरकार ने कंपनी को बड़ी राहत देते हुए उसके ₹28,000 करोड़ से अधिक के AGR बकाए को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दी थी। इस फैसले से सरकार वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाएगी और कंपनी को तगड़ा फंडिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद जगी थी।
अब यह नया GST जुर्माना कंपनी के लिए अतिरिक्त चुनौती बन गया है। विश्लेषकों का मानना है कि अपील प्रक्रिया लंबी चल सकती है, लेकिन फिलहाल यह खबर निवेशकों के सेंटिमेंट पर असर डाल सकती है। वोडाफोन आइडिया पहले से ही स्पेक्ट्रम और AGR बकाये के दबाव में है और 5G रोलआउट के लिए फंड जुटाने की कोशिश कर रही है।कंपनी ने भरोसा जताया है कि अपील में उसे राहत मिलेगी और वह कानूनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेगी।


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